सहारनपुर, जुलाई 24 -- सहारनपुर जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला और उसके दो साथियों को दोषी पाया है। उन्हें 17 अगस्त को अदालत में तलब किया है। यह मुकदमा एक महिला ने वर्ष 2020 में दर्ज कराया था, जिसमें एक सामाजिक संगठन के चार पदाधिकारियों पर गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए थे। अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच की गई, जिसमें आरोप निराधार पाए गए। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि पुराने विवाद में दबाव बनाने की नीयत से मुकदमा दर्ज कराया था। जांच अधिकारी ने अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश करते हुए झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए संबंधित व्यक्तियों को तलब किया। इस बीच, प्र...