कुशीनगर, नवम्बर 26 -- कुशीनगर। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात साल पूर्व एक महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक इफराक अहमद ने मंगलवार को दस साल का सश्रम कारावास के साथ कुल 10,500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक के एडीजीसी उपेंद्र कुमार पाठक के मुताबिक पीड़िता के पति ने पडरौना कोतवाली में केस दर्ज कराया था कि 10 अक्तूबर 2018 की सुबह पत्नी गांव के बाहर गोबर फेंकने गई थी। वहां से लौटने के दौरान गांव के एक व्यक्ति ने उसे घर दिखाने के बहाने ले गया और उसका कपड़ा फाड़ कर दुष्कर्म किया। पत्नी के चिल्लाने पर शोर सुनकर गांव की दूसरी महिला मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पडरौना कोतवाली में दर्ज केस के आधार पर दोषी अभियुक्त के खिलाफ स्था...