शाहजहांपुर, अप्रैल 26 -- किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को कोर्ट ने सुनाई बीस वर्ष की सजा साथ ही पैंतीस हजार का जुर्माना भी लगाया। मामला अल्हागंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि, पीडिता के पिता ने थाने में तहरीर दी और बताया कि, मेरी पुत्री उम्र 16 वर्ष सिलाई सीखकर घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में गांव के सुरजीत व बब्लू ने जबरन घसीटते हुए मारूति वैन में डालकर ले गये। और सुरजीत ने मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्को को सुना इसके बाद कोर्ट ने तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर दोषी सुरजीत को सजा सुनाई।
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