बुलंदशहर, नवम्बर 11 -- बुलंदशहर। किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनोज कुमार सिंह ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि 4 मार्च 2018 को नरौरा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी रात में घर से शौच के लिए जा रही थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने किशोरी को खेत में खींचकर दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने परिजनों को धमकाया था और शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। कई दिन बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने पीड़िता के परिजनों को ही थाने में बैठा लिया था। इसके बाद उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनोज कुमार सिंह के न्यायालय न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.