मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 12 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्ष पहले 12 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट के दोषी सुनील सहनी को कोर्ट ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, इसी मामले में मारपीट में दोषी उसके पिता मुसहर सहनी, दो भाइयों रविंद्र सहनी व लालू सहनी को एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को सजा सुनाई। इससे पहले चार दिसंबर को फैसला सुनाए जाने के दिन सुनील विशेष कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। वारंट के बाद उसने बुधवार को विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था। किशोरी की चाची ने दो नवंबर 2019 को एफआईआर दर्...
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