भभुआ, सितम्बर 27 -- भभुआ। सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के प्रमोद कुमार पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में पांच आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वालो में भभुआ थाना के ममहान निवासी लवकुश बिंद, टुनटुन बिन्द , सुनील बिंद तथा एक दूसरे मामले में जिले के मोहनियां थाना के डड़वा निवासी दीपक कुमार शामिल हैं। विशेष लोक अभियोजक शशिभुषण पाण्डेय ने बताया कि भभुआ थाना क्षेत्र में 22 नवम्बर 2023 को अपनी मौसी के लड़के के साथ नाना के गांव साइकिल से जा रही नाबालिग के साथ आरोपितों ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। मोहनियां थाना क्षेत्र में 12 दिसम्बर 2023 को एक नाबालिग के साथ कोचिंग से लौटते समय दुष्कर्म का प्रयास एवं छेड़छाड़ के आरोप में मोहनियां थाना के डड़वा निवासी दीपक कुमार को सजा मिली। अध...