संतकबीरनगर, अगस्त 29 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोपी को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोष सिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी मनीष पाल पर सजा के साथ विभिन्न धाराओं में कुल 51 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। आरोपी पर पीड़िता का मुंह दबाकर दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाया था। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पाण्डेय ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोपी मनीष पाल पुत्र आनन्...