गोरखपुर, जुलाई 4 -- गोरखपुर। दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म ने अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खजनी थाना क्षेत्र के रामपुर पांडेय निवासी अभियुक्त कौशलेश चौहान को पांच साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को सात माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि पीड़िता उसकी मां और भाभी घर पर अकेली रहती थी। एक जून 2016 की रात पीड़िता की मां व भाभी घर में नीचे सोई थी और छत पर सोई हुई थी। रात लगभग एक बजे अभियुक्त छत पर आया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।

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