हरदोई, नवम्बर 21 -- हरदोई। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के पांच साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-4 यशपाल ने आरोपी दुर्गेश कुमार राठौर को 10 साल कारावास और 30 हजार जुर्माना लगाया है। बघौली थानाक्षेत्र की पीड़िता ने 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के पति और आरोपी दुर्गेश कुमार दोनों रेलवे में लाइनमैन के पद पर तैनात थे। तभी दुर्गेश का घर में आना-जाना था। पीड़िता के मुताबिक, पति की गैर-मौजूदगी में आरोपी गलत नीयत से घर आता था और अशोभनीय हरकतें करता था। फोन पर भी संबंध बनाने का दबाव डालता था। महिला ने जब पति को बताकर आरोपी के परिजनों से शिकायत कराई तो दुर्गेश और उसके परिजनों ने उल्टा उसके पति से गाली-गलौज कर धमकी दी। तीन मई, 2020 को महिला का पति ड्यूटी पर गया था। आरोपी दुर्गेश घर ...