बुलंदशहर, जुलाई 23 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या द्वितीय मनोज कुमार शासन ने सिकंदराबाद और अहमदगढ़ क्षेत्र में दुष्कर्म की अलग अलग घटनाओं के दो अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने एक अभियुक्त पर 33 हजार और दूसरे अभियुक्त पर 41 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुश कुमार ने बताया कि चार जनवरी 2022 को सिकन्दराबाद कोतवाली में पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसके पड़ोस में आरोपी विशाल पुत्र बाबूलाल निवासी सिकंदराबाद किराए के मकान में रहकर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। आरोपी विशाल ने पीड़िता की कंपनी को नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया। 19 दिसंबर 2021 को पीड़िता नौकरी के संबंध में बात करने आरोपी के कमरे पर गई, जहां उसने कोल्डड्रि...
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