सोनभद्र, मई 1 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दो दोषियों को 20-20 वर्ष की कठोर कैद एवं 62 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। मामला साढ़े तीन वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 31 जनवरी 2022 को रायपुर थाने में दी। तहरीर मे अवगत कराया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिक बेटी को 30 जनवरी 2022 को दोपहर 2 बजे सुशीला पत्नी राम परिखा निवासी सहपुरवा (पड़री), थाना रायपुर जिला सोनभद्र ने साजिश के तहत खेत पर बने अपने मकान में ...