मैनपुरी, मई 9 -- थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष करार दिया गया। सजा का फैसला आने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री को वर्ष 2014 में बहलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने घटना की तहरीर पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तीनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश ने शु...