आगरा, अगस्त 30 -- दुष्कर्म और धमकी के मामले में आरोपी सौतेले पिता को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट बी नारायणन ने उसे दस वर्ष का कठोर कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी नाहर सिंह तोमर ने पीड़िता, चिकित्सक, एसआई समेत सात गवाह प्रस्तुत किए और तर्क दिया कि आरोपी ने रिश्ते को कलंकित किया है। पीड़िता ने थाना ट्रांस यमुना में तहरीर दी थी कि उसके पिता की मृत्यु लगभग 15 वर्ष पहले हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने 12 साल पूर्व आरोपी से विवाह कर लिया था। तब से वह उसे ही पिता मानती थी। मां, भाई और आरोपी साथ ही रहते थे। आरोप है कि सात अप्रैल 2023 की रात घर पर अकेली होने पर आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और धमकी दी कि यदि मां को बताया तो जान से मार देगा। डर के कारण वह चुप रही। ब...
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