आगरा, फरवरी 13 -- दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी सौतेले पिता को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने उसे शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने वादी, पीड़िता, विवेचक आदि को गवाही में पेश किया। घटना से जुड़े अहम साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। वादी ने थाना फतेहपुर सीकरी पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 28 मई 2021 की सुबह वह बाहर खड़ा था। तभी पीड़िता के भाई ने उसके पास आकर बताया कि सौतेले पिता द्वारा उसकी नाबालिग बहन से पिछले दो माह से धमकी देकर आरोपी दुष्कर्म कर रहा है। थाना पुलिस ने 29 मई 2021 को आरोपी के खिलाफ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस द्वारा आरोपी को 30 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा...