बदायूं, जून 1 -- अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने सात साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी को 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुये पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 13 दिसंबर 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी भतीजी स्कूल से लौटते समय सरसों के खेत में लगी मूली तोड़ने लगी। खेत में पहले से छुपा बैठा शाहजहांपुर के थाना कलान के गांव महानंदा नगला के रहने वाला रघुवीर पुत्र सौदान ने उसकी उसकी भतीजी के साथ चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना निरीक्षक कृष्ण ...
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