बस्ती, जुलाई 22 -- बस्ती। फॉस्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने बहला फुसलाकर भगा ले जाने व सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन को बीस-बीस वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 58 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर पांच वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह व कमलेश चौधरी ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि सोनहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के भाई ने सोनहा थाने में तहरीर देकर कहा कि आठ जुलाई 2022 को भोर में चार बजे उसकी बहन पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर गई। वहीं से गांव के रामपाल उर्फ कल्लू, रोहित गौतम पुत्रगण रामप्रकाश व विमला देवी ने शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले गए, तब से काफी खोजबीन किया लेकिन कुछ पता न...
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