पीलीभीत, अक्टूबर 9 -- पीलीभीत। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने आरोपी दो सगे भाइयों को घर में घुसकर दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 26-26 हजार रुपये जुर्माना सहित 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला के एक गांव निवासी पीड़ित महिला द्वारा न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया गया। महिला ने कोर्ट में दिए बयान में कहा कि उसके पति मजदूरी करने पंजाब गए हुए थे। 30 जून 2017 को दोपहर करीब 11 बजे गांव निवासी सीताराम व प्रेमचंद्र पुत्रगण गिरधारी लाल घर में घुस आए और तमंचे की नोक पर दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस को दी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। न्यायालय के आदेश पर दर्ज मुकदमे की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने...