शाहजहांपुर, अप्रैल 30 -- दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 42 मनोज कुमार सिद्धू ने दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला जैतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है।शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर बताया कि 25 जुलाई 2022 समय करीब शाम 4 बजे पुत्री उम्र 17 वर्ष घर से कहीं चली गई थी।
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