महाराजगंज, सितम्बर 2 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शैलेश गुप्ता उर्फ शिवा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने सोमवार को अभियोजन के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया। थाना चौक क्षेत्र के शैलेश ने किशोरी से जबरन दुष्कर्म किया था। शर्म के कारण पीड़िता ने पहले घटना छिपाई और हरियाणा चली गई। वहां पेट दर्द की शिकायत पर जांच में आठ माह का गर्भ पता चला। रोहतक पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना महराजगंज स्थानांतरित की। डीएनए जांच से शैलेश का अपराध साबित हुआ। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने ठोस दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई।

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