मैनपुरी, अगस्त 6 -- किशोरी को अगवा करके दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी मामले में दोषी ठहराए गए एक दोषी को किशोरी को अगवा करने के आरोप में तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने बुधवार को सजा सुनाई और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। कोतवाली पुलिस को 25 अगस्त 2012 को तहरीर देकर पिता ने शिकायत की कि 23 अगस्त को उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर से बाजार गई थी। वह वापस नहीं आयी तो जानकारी जुटाई गई। पता चला कि भानुप्रताप पुत्र रमेश चौहान निवासी औडेन्य मंडल के रिश्तेदार खंडौली राजेपुर फर्रुखाबाद निवासी कुंदन से पुत्री की बातचीत होती थी। शादी का झांसा देकर कुंदन भानुप्रताप के सहयोग ...