बांदा, नवम्बर 15 -- बांदा। संवाददाता विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने शनिवार को अनुसूचित जाति की 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने व उसे जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के मामले मे दोषी युवक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना किया है। अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी घटना के समय से जेल में है। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि शहर के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता ने कोतवाली नगर में 14 मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि रात आठ बजे वह बाहर निकली थी। तभी मोहल्ले का विवेक निषाद उसे घसीट ले गया। मुंह दबाकर नाले के पास दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी दी। उसने अपने माता पिता से घटना बताई और फोनकर पुलिस को बुलाया। घटना के समय पीडिता की उम्र 16 वर्ष थी।...
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