संभल, जुलाई 18 -- थाना हयातनगर में वर्ष 2017 में एक आरोपी के खिलाफ मारपीट व दलित युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मुकदमे के दोषी को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और अर्थ दंड से दंडित किया है। थाना हयातनगर के एक गांव में वर्ष 2017 में एक दलित महिला से दुष्कर्म किया गया था। जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित अपर जिला जल की अदालत में हो रही थी। पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी आदित्य सिंहक्ष्रा पैरवी की जा रही थी। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी ऋषिपाल को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 5500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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