पीलीभीत, नवम्बर 14 -- पीलीभीत। किशोरी को घर से भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने 35 हजार रुपये जुर्माना समेत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 75 प्रतिशत पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना बिलसंडा क्षेत्र के एक ग्रामीण ने बिलसंडा पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका पड़ोसी अमित मिश्रा उर्फ छोटे लल्ला पुत्र जनार्दन मिश्रा उर्फ प्रदीप 26 फरवरी 2022 को बेटी को बहला फुसला कर ले गया। उसकी बड़ी पुत्री ने उन्हें जाते हुए देखा। जब वे लोग अमित मिश्रा के घर शिकायत लेकर पहुंचे तो उसके पिता जनार्दन मिश्रा, उसकी पत्नी मनोरमा मिश्रा, पुत्रगण अवनीश मिश्रा व दीपक मिश्रा ने कहा कि लड़की नहीं देंगे। साथ ही जान से मारने की...