सोनभद्र, मई 3 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी इमरान को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। मामला साढ़े चार वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 8 जनवरी 2021 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिक बेटी 5 जनवरी 2021 को सुबह 5 बजे घर से शौच के लिए निकली थी। लेकिन वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी। काफी रिश्तेदारी व अन्य जगहों पर खोजबीन की गई, लेकिन उस...
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