पूर्णिया, जुलाई 10 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। बारह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को 20 साल की कठोर सजा दी। साथ ही अलग से 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को मिलेगी। वहीं कोर्ट ने पीड़िता के लिए पांच लाख रुपया मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यह राशि पीड़िता के पुनर्वास, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए दी जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यौन अपराध की शिकार बालिका को न केवल शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है बल्कि सामाजिक कलंक और आर्थिक असुरक्षा भी झेलनी पड़ती है। मामला तीन वर्ष पुराना है जिसके लिए टीकापट्टी थाने में कांड सं. 50/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। पॉक्सो कॉर्ट के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार रैना ने मामले में फैसला सुनाते हुए मधेपुरा के उदाक...