हापुड़, जुलाई 10 -- हापुड़। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने आरोपियों पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि वर्ष 2022 में सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब होने पर जांच कराई। इसमें 4-5 माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। पूछने पर बेटी ने बताया कि गांव के राहुल ने डरा धमकाकर उससे दुष्कर्म और फोटो भी खींच लिए। आरोपी ने फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़ित ने बयानों में बताया कि राहुल के अलावा उसके स...