गोरखपुर, नवम्बर 14 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दुष्कर्म का प्रयास करने के जघन्य अपराध में अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर टोला गुलरबांन निवासी अभियुक्त उमेश को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को छः महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीत शाही ने बताया कि यह घटना 16 अक्तूबर 2017 को दोपहर करीब 12 बजे की है। वादिनी की नाबालिग बेटी बकरी चराने के लिए पास के बागीचे में गई थी। उसी दौरान अभियुक्त उमेश ने उसे बड़हर देने का बहाना बनाकर अपने पास बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता के विरोध करने पर वह किसी तरह वहां...