सिद्धार्थ, जुलाई 23 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार ने मंगलवार को छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। डुमरियागंज कस्बे के वार्ड नंबर 15 निवासी मोहम्मद आरिफ उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद सलीम पर डुमरियागंज थाने में धारा 376, 452, पाक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा कराने में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक का योगदान रहा।

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