बस्ती, अगस्त 19 -- बस्ती. विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक को नौ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 4 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि 17 दिसम्बर 2014 को खेत गई थी तो देखा कि गांव के ही राधेरमण पांडेय व उदयभान पांडेय पुत्रगण चन्द्रिका प्रसाद कहीं से आ रहे थे। राधेरमण ने दौड़ा कर उसको पकड़ लिया, बलात्कार किया। जाते समय राधेरमण व उदयभान ने जातिसूचक गलियाँ देते कहा कि इस बात को कहीं कहोगी तो जान से मार दूंगा। थाने पर गय...