बस्ती, मार्च 27 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने 12 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी रामलौटन (78) की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। अभियोजन कथानक के अनुसार बालक की मां ने थाना हर्रैया में इस आशय की तहरीर दिया कि गांव के बीतल ने 13 फरवरी 2025 को उसके 12 वर्षीय लड़के को बहला फुसलाकर सरसों के खेत में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म किया। लड़के ने घर पर आकर सारी बात बताई। उलाहना देने बीतल के घर गई थी। बीतल के कृत्य से हम काफी दुखी हैं। मेरा लड़का सदमें में है। वादिनी की तहरीर पर बीतल के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना रामलौटन का नाम प्रकाश में आया है। पुलिस ने उसे आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राम लौटन की जमानत प्रार्थ...