रामपुर, जून 3 -- दुष्कर्म के आरोपी पेशकार राहुल कोहली की अग्रिम जमानत पर सोमवार को सुनवाई हुई। जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मिलक तहसीलदार के पेशकार रहे राहुल कोहली पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और शादी से पहले एडवांस में दहेज के तौर पर 20 लाख रुपये मांगने के आरोप में एसपी के आदेश पर पेशकार के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी राहुल कोहली के अधिवक्ता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए दलीलें दीं। जिसका अभियोजन ने विरोध किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राहुल कोहली की अग्रिम जमानत ...