चंदौली, अप्रैल 3 -- चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अनुराग शर्मा की अदालत में बुधवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस फैसले से करीब 14 साल बाद पीड़िता को न्याय मिला। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि शहाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की पीडिता की मां ने इस संबंध में थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि 13 अक्तूबर 2020 को वह बाजार गई थी। घर पर उसकी 10 साल की बेटी अकेली थी। इस बीच पड़ोस का ही जहीरूद्दीन मौका देखकर घर में घुस गया। इसके बाद बेटी के साथ जबरदस्ती शा...