संतकबीरनगर, फरवरी 18 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। अवयस्क बालिका का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए 11 वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाया। कोर्ट ने आरोपी बाल गोविन्द पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने आरोपी के पिता काशी प्रसाद व भाई सुरेमन को अपहरण के आरोप में दोषसिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं आरोपी मां रमावती देवी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा के साथ 14 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया । कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण 34 हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का फैसला सुनाया । प्रकरण में ...