बस्ती, नवम्बर 26 -- बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा की अदालत ने दुष्कर्म व धमकी के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह व राघवेश प्रताद पांडेय ने अदालत को बताया कि हर्रैया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने हर्रैया थाना में तहरीर देकर कहा कि शिवनगर तुर्कहिया थाना कोतवाली के रहने वाले हिमालय का उसके घर से घटना से लगभग तीन साल से ज्यादा समय से आना-जाना था। धीरे-धीरे फोन पर बातें होने लगी। 28 मार्च 2020 को पीड़िता अपने घर से पैदल हर्रैया बाजार जा रही थी। रास्ते में बाइक से हिमालय मिला और उस पर बैठा लिया। सामान खरीद कर घर छोड़ने की बात कही। हिमालय की बात पर भरोसा कर उसके साथ गाड़ी पर बै...