बलरामपुर, दिसम्बर 10 -- बलरामपुर संवाददाता। नाबालिक संग दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा।अर्थदण्ड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 31 जुलाई 2019 को कोतवाली देहात क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर दिया। आरोप लगाया कि चारों काफरी निवासी सुरेन्द्र प्रताप यादव उर्फ बब्लू पुत्र देवकी यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। पुलिस ने मामले की विवेचना करके न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । दोनों पक्षों की बहस को सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्षियों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष साश्रम की सजा सुनाई है।
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