नई दिल्ली, जून 11 -- - अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में छिपाए तथ्य नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में झूठा दावा किया कि वह उसे नहीं जानती है। महिला ने प्राथमिकी में तथ्य छिपाकर विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल कुमार की अदालत आरोपी धीरज कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी की ओर से पक्ष रखने के लिए वकील प्रदीप खत्री पेश हुए। धीरज कुमार के खिलाफ बेगमपुर पुलिस थाना में दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने आदेश में कहा कि प्राथमिकी में महिला ने दावा किया है कि नौ और 13 फरवरी को आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया और वह उसे नहीं जानती। खत्री ने द...