धनबाद, फरवरी 8 -- धनबाद, प्रतिनिधि युवती को ब्लैकमेल कर उसके साथ दो वर्षों तक दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने अधिवक्ता सुबोध कुमार की दलील सुनने के बाद मामले के नामजद आरोपी बाघमारा निवासी महेश नोनिया को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर 23 जनवरी 2020 को बाघमारा थाने में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 30 दिसंबर 2018 को पीड़िता ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। इसी दौरान महेश और उसके साथी ने चाकू का भय दिखाकर पीड़िता को बाइक पर बैठा लिया और अपने साथ मलकेरा के सुनसान घर में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वीडियो दिखा कर महेश नोनिया उसे ब्लैकमेल करता था और ...
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