समस्तीपुर, सितम्बर 27 -- समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश डॉ. किशोर कुणाल ने शुक्रवार को रोसड़ा थाना क्षेत्र के एक दुष्कर्म मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने रोसड़ा थाना क्षेत्र के भरवाड़ी वार्ड नं 07 निवासी बहादुर चौधरी के पुत्र रामशंकर चौधरी उर्फ शंकर कुमार को भादवि 376 एबी एवं 4(2) पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश पारित किया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पंकज कुमार देव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता कौशल किशोर वर्मा ने अपना-अपना पक्ष रखा। बता दें कि 10 अक्टूबर 2022 को पांच वर्षीया पीड़िता शौच के लिए निकली ...