बाराबंकी, अगस्त 14 -- बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी सहरूद्दीन उर्फ सेहरा निवासी ग्राम धमसड़, थाना फतेहपुर को 10 वर्ष का कारावास और 47 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पीड़िता ने थाना फतेहपुर में तहरीर देकर चार लोगों पर घर में घुसकर दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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