बस्ती, नवम्बर 21 -- बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश एससीएसटी कमलेश कुमार की अदालत ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म व मार-पीट करने के मामले एक युवक को आजीवन कठोर कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी। विशेष अभियोजन अधिकारी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अदालत में विवरण विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी पीड़िता ने थाना कलवारी में तहरीर देकर कहा था कि 24 अगस्त 2021 को मोबाइल देने के लिए कुसौरा बाजार निवासी रामसुरेमन विश्वकर्मा बुलाया और उसके साथ रेप किया। लड़की किसी प्रकार घर पहुंची और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रामसुरेमन को ए...