मुजफ्फर नगर, जनवरी 12 -- मुजफ्फरनगर। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी धु्रव मित्तल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। एडीजीसी ने बताया कि मामले की आरोपी की जमानत पर सुनवाई एडीजे कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी की जमानत याचिका का निरस्त कर दिया है।

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