नैनीताल, जुलाई 17 -- नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी ठेकेदार उस्मान को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उस्मान की जमानत याचिका पर गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अगली तिथि 30 जुलाई नियत की है। मामले के अनुसार उस्मान ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है, कि उसे इस मामले में सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। वह शहर के एक प्रतिष्ठित ठेकेदार हैं। उनकी ओर से नाबालिग के साथ दुराचार नहीं किया गया। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं, हाईकोर्ट की इसी एकलपीठ में गुरुवार को नैनीताल जिले के मुख्य कोषाधिकारी और अकाउंटेंट की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। फिलहाल कोर्ट ने उन दोनों को भी कोई राहत न देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 22 जुलाई निर्धार...
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