प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 24 -- पॉक्सो अधिनियम विशेष अदालत की न्यायाधीश पारुल वर्मा ने कथित पीड़िता के बयान बदलने के बाद दुष्कर्म के दो आरोपितों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कथित पीड़िता पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि सरकार की योजना से दी गई सात लाख रुपये की आर्थिक सहायता वापस कराई जाए। रानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग ने 2015 में पड़ोस गांव के दो लोगों के खिलाफ अपहरण कर दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत में चल रही थी। शासन की गाइडलाइन के अनुसार पॉक्सो अधिनियम की पड़िता को 10 माह बाद रानीलक्ष्मी बाई सम्मान योजना में करीब सात लाख रुपये की अर्थिक सहायता दी गई थी। पुलिस की जांच में विवेचक को पूरा प्रकरण संदिग्ध लगा। इधर नामजद आरोपितों के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में कोई पर्याप्त सब...
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