बिहारशरीफ, नवम्बर 24 -- बिहार थाना का है मामला, नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का आरोप बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह तक अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला बिहार थाना क्षेत्र का है। आरोपित बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद मोहल्ला निवासी राहुल कुमार उर्फ गोलू है। सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज चार सह विशेष पॉक्सो जज प्रकाश कुमार सिन्हा ने रेप के अलावा अपहरण मामले में भी दोषी पाए जाने पर सात साल कठोर कारावास की सजा व दस हजार रुपए जुर्माना किया है। उन्होंने पीड़िता के पिता को प्रेरित प्रतिकार योजना से साढ़े चार लाख रुपए ...