देवरिया, नवम्बर 11 -- देवरिया ,विधि संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) वीरेंद्र सिंह की अदालत ने भटनी थाना क्षेत्र के उसका निवासी दयानंद राजभर को दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर सोमवार को सजा सुनाया। अदालत ने आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कैद व Rs.11 हजार जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक बिपिन चंद्र मिश्र ने बताया कि 21 मई 2018 को भटनी थाना क्षेत्र के उसका निवासी दयानंद राजभर ने रात्रि में एक युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। उसके द्वारा विरोध करने पर दयानंद चाकू के बल पर धमकी देते हुए भाग गया था। पीड़िता ने घटना की सूचना डायल 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को दी । मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना भटनी में दूसरे दिन दर्ज हुई । उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत नें आरोपि...
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