पीलीभीत, अगस्त 19 -- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ पासवान ने 20 साल की कैद की सजा सुना दी। जज ने दोषी युवक पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दो महिला समेत तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन के मुताबिक बिलसंडा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बिलसंडा थाने में तीन मई 2022 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के रामू नाम के शादीशुदा युवक ने जबरदस्ती संबंध बनाए थे। नाबालिग गर्भवती हो गई थी। शादी का झांसा देकर करीब तीन माह तक उसकी बेटी को युवक ने अपने घर में रखा था। बाद में रामू व उसकी पत्नी लक्ष्मी, पिता विजय पाल व माता उर्मिला देवी ने उसकी बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिय...