बगहा, जून 27 -- बेतिया, हिसं/विसं। नगर थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2010 को एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ घटी बलात्कार की घटना के मामले में नगर पुलिस के द्वारा न्यायालय के बार-बार पत्र देने के बाद भी कांड दैनिकी की कार्बन कॉपी नहीं देने के मामले में नगर थानाध्यक्ष की मुश्किले बढ़ गयी है। बेतिया के अनन्य विशेष न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो ऐक्ट अरविंद कुमार गुप्ता ने नगर थानाध्यक्ष को 10 जुलाई की सुबह न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारणपृच्छा देने को कहा है। मामला यह है कि नगर थाना क्षेत्र में घटी बलात्कार की इस घटना के मामले में न्यायालय में चल रहे सत्र वाद में बलात्कार की धारा के तहत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय ने संज्ञान लिया है। केस आरोप गठन के लिए लंबित है। इस केस की कांड दैनिकी अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण आरोप गठन के बन्दिू पर सुनवाई नहीं हो...
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