फरीदाबाद, मई 23 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर राज ठाकुर नामक युवक के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने यह मामला 14 अप्रैल वर्ष 2022 को दर्ज किया था। पीड़ित ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि उसका पति जेल में बंद था। आरोपी ने उसके पति की जमानत करने का झांसा देकर उससे 20 हजार रुपये ले लिए और वकील से मिलाने की कहकर उसे होटल ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। इसके बाद भी आरोपी ने उसके परिजनों को इस बारे में बताने की कहकर 30 हजार रुपये की मांग की थी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण...
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