मुजफ्फरपुर, अगस्त 8 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र । हथौड़ी थाना के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी से दो वर्ष पूर्व दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी पकड़ी बर्खुरदार निवासी सुनील सहनी चार वर्ष की सजा सुनाई गई। उसे छह हजार पांच सौ रुपये जुर्माना देना होगा। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने उसे यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। किशोरी की मां ने विशेष कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा था कि छह मार्च 2023 को उसकी पुत्री अपने खेत में सरसों की फसल काट रही थी। आरोपित सुनील सहनी वहां पहुंचा और उसे पकड़ लिया। किशोरी के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। उसकी पुत्री के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे तो वह फरार हो गया। इस मामले को लेकर गांव में पंचा...