श्रावस्ती, सितम्बर 11 -- श्रावस्ती, संवाददाता। किशोरी से दुष्कर्म मामले के आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 77 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के नौव्वा गांव निवासी माता प्रसाद उर्फ खंटू पुत्र ननकऊ ने वर्ष 2022 में एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था। किशोरी को ले जाकर उसने उसे पीटा और जबरन दुष्कर्म किया था। जिसकी शिकायत पर कोतवाली भिनगा में आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। साथ ही पुलिस की ओर से मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में मामले का विचारण हो रहा था। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने ...